बाल विवाह कराये जाने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही

हाथरस। जिला प्रोबेशन अधिकारी आर.के. सिंह ने जनमानस से अपील की है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है। किसी भी बालिका जिसने अपनी आयु 18 व बालक जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो का विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं … Continue reading बाल विवाह कराये जाने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही